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नगर निगम करनाल : 30 जून तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, उठाएं 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ

ABHI ABHI BREAKING : हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को दी गई 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर 30 जून यानि मंगलवार तक ही मिल सकेगा। ऐसे में महापौर रेणु बाला गुप्ता ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बिना देरी किए अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने इस ऐतिहासिक राहत योजना का हरसंभव लाभ उठाएं। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि नागरिकों की सकारात्मक भागीदारी और निगम प्रशासन को सतत् सक्रियता का ही परिणाम है कि अब तक नगर निगम में लगभग 14 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया टैक्स जमा करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान कर रही है, बल्कि नगर निगम को विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। टैक्स से प्राप्त राशि शहर की सड़कें, स्वच्छता, पार्क, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य जनसुविधाओं पर खर्च की जाती है। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि यानि 30 जून के बाद बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। इसलिए समस्त नागरिक इस सुनहरे अवसर को हाथ से न जाने दें और निश्चित समयावधि में अपना टैक्स जमा करें। वहीं, नगर निगम के कर अधीक्षक गगनदीप सिंह एवं क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट पोर्टल पर सेल्फ-सर्टिफिकेशन (स्व-प्रमाणन) कराना अनिवार्य है। बिना स्व-प्रमाणन के ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। नागरिकों की सुविधा के लिए निगम कार्यालय के काउंटरों के अलावा वार्ड स्तर पर भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

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