ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम 1 मई से लागू होंगे
ABHI ABHI BREAKING : सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। 1 मई से पुरे देश में Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए नियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (OGAI) के नाम से नई अथॉरिटी भी अस्तित्व में आ जाएगी। हर महीने सरकार कई नियमों में बदलाव करती है।
गेम्स को तीन श्रेणियां में बांटा जाएगा जिसमें-रियल मनी गेम्स: ऐसे गेम्स जिसमें जीतने या हारने पर पैसों का लेनदेन जुड़ा होता है। इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। बैंकों के द्वारा ऐसे गेम्स से जुड़े ट्रांजैक्शन को ब्लॉक किया जा सकता है।
ऑनलाइन सोशल गेम्स : ये गेम बिना पैसे वाले होते हैं। जिन्हें केवल इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है। ऐसे गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है लेकिन सरकार या नया नियामक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करें तो करना जरूरी होगा। ई स्पोर्ट्स : इन गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा क्योंकि ये स्किल बेस्ड कॉम्पिटेटिव गेम्स होंगे।
नए नियामक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (OGAI) का गठन किया गया है। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियमों के कारण होने वाले कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। इस नियामक के कामों में गेम्स की कैटेगरी का विभाजन, रजिस्ट्रेशन शिकायत आदि है।
नए नियमों के अनुसार यूजर्स की सुरक्षा के लिए उम्र का सत्यापन करना अनिवार्य है।
- बच्चों को गेमिंग की लत से बचने के लिए कंपनियों को गेमिंग एप में पेरेंट्स कंट्रोल और समय सीमा की भी सुविधा देनी होगी।
- जुए और फाइनेंशियल फ्रॉड से लोगों को बचाना उद्देश्य है।
- शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन का गेमिंग रूल्स, 2026 के अंतर्गत गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए सर्टिफिकेट की अवधि को 5 साल से बढ़कर 10 साल कर दिया है। इससे कंपनियों को राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें बार-बार सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी।



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































