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बाल विवाह को लेकर करनाल में अलर्ट! एडीसी ने जारी किए ये आदेश

करनाल, अभी अभी। एडीसी डॉ. राहुल रईया ने कहा कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह / शादियों का आयोजन किया जाता है। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिला में किसी भी परिस्थिति में कोई बाल विवाह न हो। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। इसे लेकर गांव, वार्ड, खंड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इसके साथ ही संबंधित एसडीएम व डीएसपी फील्ड विजिट भी सुनिश्चित करें। अगर आमजन को बाल विवाह से संबंधित कोई सूचना मिलती है तो वे जिला प्रशासन को सूचित करें। एडीसी डॉ. राहुल रईया शुक्रवार को अपने कार्यालय में अक्षय तृतीया को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा -निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लडक़ी की शादी 18 वर्ष व लडक़े की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है तो वह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित करें और उन्हें बताएं कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने से पहले कार्यालय को जरूर सूचित करें। एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को अक्षय तृतीया को लेकर सतर्क रहने तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि जिला में कहीं पर भी बाल विवाह जानकारी मिलती है तो 1098, 112, 181, 70150-06490 तथा 94661-25250 नंबरों पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बैठक में सीडब्ल्यूसी चेयरमैन चंद्रप्रकाश, महिला संरक्षण एवं बाल निषेध अधिकारी सविता राणा, सीडीपीओ अनीता, डीसीपीओ रीना रानी, एमडीडी ऑफ इंडिया की एचआर प्रीती बंसल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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