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प्रॉपर्टी टैक्स दाताओं को पुराने बकाये पर मिलेगी 75 प्रतिशत ब्याज की एक-मुश्त छूट : रेणु बाला गुप्ता 

ABHI ABHI BREAKING : हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स दाताओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकायों पर ब्याज में 75 प्रतिशत की एक-मुश्त छूट का आदेश जारी किया गया है। महापौर रेणु बाला गुप्ता और प्रबुद्ध नागरिकों ने खुले दिल से स्वागत करते हुए इसे आम जनता के हित में उठाया गया  बेहतरीन कदम बताया है।
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस 75 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए टैक्स दाताओं को 31 अगस्त 2026 तक अपना पूरा बकाया संपत्ति कर जमा करवाना होगा। इसके साथ ही सभी टैक्स दाताओं को संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल (प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल) पर जाकर अपनी संपत्ति की सूचना को स्व-प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। जो नागरिक इस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना टैक्स और बकाया जमा नहीं करेंगे, उनपर नियम अनुसार 1.5 प्रतिशत प्रति मास या उसके भाग के लिए ब्याज प्रभारित किया जाएगा। इसलिए शहरवासियों के पास अपना पुराना टैक्स बिना भारी ब्याज के भरने का यह सुनहरा मौका है।
महापौर ने इस कल्याणकारी अधिसूचना पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि करनाल के नागरिक काफी समय से प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में राहत की मांग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने स्वयं इस विषय को सरकार के सम्मुख प्रमुखता से उठाया था। महापौर ने इसके लिए मुख्यमंत्री और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीना का पूरे करनाल की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जनता की आवाज को सुना और बड़ी राहत प्रदान की। इस फैसले से शहर के हजारों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा और शहर के विकास को भी नए पंख मिलेंगे।
योजना के मुख्य बिंदु और नियम 
75 प्रतिशत ब्याज छूट: वर्ष 2010-11 से लेकर 2024-25 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ।
 अंतिम तिथि: इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
पोर्टल पर वेरिफिकेशन: दाताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रॉपर्टी डिटेल्स को ‘स्व-प्रमाणित’ करना होगा।
 विलंब शुल्क: निर्धारित तिथि के बाद या सामान्य मामलों में 1.5 प्रतिशत प्रति महीना की दर से ब्याज लगेगा।

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