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यूपी सरकार का बड़ा फैसला : पुलिस भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट दी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल, राज्य सरकार ने 32, 679 पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की घोषणा की है। यह निर्णय लंबे समय से उठ रही मांगों के बाद लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से सरकार से आयु में छूट देने की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। सीएम योगी के द्वारा लिए इस निर्णय से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बताया गया है कि यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पुलिस और जेल विभाग के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इस मेगा भर्ती अभियान के तहत कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें आरक्षी (सिपाही), पीएसी , विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर शामिल है। सरकार का यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया गया है। फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

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