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मुंबई ट्रेन धमाकों के सभी 12 आरोपी बरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

मुंबई, एजेंसी। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के उन्नीस साल बाद, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज इस सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया। 2015 में, एक निचली अदालत ने इन 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उनमें से पाँच को मौत की सज़ा और अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। पीठ ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इसलिए, उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाती है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के कारण दोषियों को संदेह का लाभ दिया गया था। अदालत ने गवाहों के बयानों पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि विस्फोटों के 100 दिन बाद भी किसी व्यक्ति के लिए संदिग्ध को याद रखना संभव नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जांच के दौरान बरामद विस्फोटक, हथियार और नक्शे विस्फोटों से असंबंधित प्रतीत होते हैं। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि विस्फोटों में किस प्रकार के बमों का इस्तेमाल किया गया था।

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