नए नियम : उड़ान के दौरान अनुमति मिलने पर ही यात्री वाई-फाई सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान यात्री वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग तभी कर सकेंगे, जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति होगी, भले ही विमान भारतीय वायुक्षेत्र में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर हो। उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 के तहत, सरकार ने अनिवार्य किया है कि उड़ान और समुद्री संपर्क सेवा प्रदाता स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए भारतीय वायुक्षेत्र में न्यूनतम 3,000 मीटर की ऊंचाई पर विमान में मोबाइल संचार सेवाओं का संचालन प्रदान करेंगे। सोमवार को अधिसूचित नए नियम के अनुसार, “उप-नियम (1) में उल्लिखित भारतीय वायुक्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद, विमान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं तब उपलब्ध कराई जाएंगी, जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति होगी।”