पराली जलाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने के दोषी पाए गए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर पंजाब और हरियाणा सरकार की खिंचाई की और राज्य के मुख्य सचिवों को स्पष्टीकरण के लिए 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए तलब किया। जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मैश की पीठ ने दोनों राज्यों की ओर से “पूर्ण असंवेदनशीलता” की ओर इशारा किया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता के लिए दोनों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर में पराली जलाने का बड़ा योगदान है।