कॉमेडियन समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया तथा आशीष चंचलानी के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए, मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया है, और उन पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब उसे बताया गया कि रैना ने अदालत के पहले के आदेश के बावजूद अपने शो में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ये इन्फ्लुएंसर्स अपने प्लेटफ़ॉर्म पर दिव्यांग व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि स्पाइनल मस्क्युलर एट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीडि़त लोगों के समय पर इलाज के लिए धन जुटाने के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके। अदालत ने समय रैना सहित पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निर्देश दिया था कि वे दिव्यांग व्यक्तियों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से पीडि़त लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए अपने पॉडकास्ट या शो में बिना शर्त माफ़ीनामा प्रदर्शित करें। बेंच ने कहा, हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि समय रैना ने अदालत को गुमराह किया है। उन्होंने इस अदालत के समक्ष दिए गए बयानों/आश्वासनों का खुलेआम उल्लंघन किया है।





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































