जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर लगाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया
जैसलमेर: जीएसटी परिषद ने शनिवार को पॉपकॉर्न पर कर लगाने के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताते हुए कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा, जबकि अगर यह कैरामेलाइज्ड है तो 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पॉपकॉर्न की कर दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जीएसटी परिषद ने केवल इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पॉपकॉर्न की वर्तमान कर व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी करेगा। “रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न”, जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं और जिसमें नमकीन की तरह ही गुण होते हैं, पर वर्तमान में 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, अगर यह पहले से पैक और लेबल नहीं है।











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































