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पंजाब सरकार ने बकाया टैक्स के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ाई

अमृतसर। पंजाब सरकार ने बकाया टैक्स के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है, जिससे व्यापारियों और इंडस्ट्री को राहत मिली है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह स्कीम, जो 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी, पहले 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। चीमा ने कहा कि यह विस्तार विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, जिसमें पंजाब की जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन भी शामिल है, के अनुरोध के बाद मंजूर किया गया है, जिन्होंने टैक्सपेयर्स द्वारा भारी कंप्लायंस दबाव और व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि अब तक वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 6,348 आवेदन मिले हैं, जो ट्रेडिंग समुदाय की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। सरकार ने कहा कि 2025 के अंत में टैक्स की डेडलाइन ओवरलैप होने और वैट असेसमेंट ऑर्डर की सर्विस में देरी के कारण कई व्यवसायों के लिए मूल समय-सीमा के भीतर अपनी सटीक देनदारियों का आकलन करना मुश्किल हो गया था। ओटीएस स्कीम का लक्ष्य वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स के कानूनों के तहत जीएसटी से पहले के विवादों को सुलझाना है, जिसमें मामले के आधार पर ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत तक की छूट और मूल टैक्स राशि में महत्वपूर्ण कमी सहित काफी राहत दी जाती है। चीमा ने कहा कि यह विस्तार सरकार की कंप्लायंस को आसान बनाने और बिजनेस के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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