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अदालत ने जबरन वसूली के मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान को जमानत दी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जबरन वसूली के एक मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर आरोपी को राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज एक नए मामले में उसकी गिरफ्तारी की मांग करने वाली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया, इसे बनाए रखने योग्य नहीं बताया।

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