सुप्रीम कोर्ट ने कहा, औद्योगिक शराब को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास है

नई दिल्ली: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से सात जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया और कहा कि औद्योगिक शराब के उत्पादन, निर्माण और आपूर्ति पर राज्यों के पास विनियामक शक्ति है। 1997 में सात जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र के पास विनियामक शक्ति है। इस मामले को 2010 में नौ जजों की बेंच के पास भेजा गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने खुद और सात अन्य जजों के लिए नवीनतम फैसला लिखा, ने कहा कि केंद्र के पास विनियामक शक्ति का अभाव है।