उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक स्थगित की

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका और कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया।