सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस मामले में अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस मामले में सामान्य प्रयोजन के कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित परिश्रम न करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, नियामक ने कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि दोनों को 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।