संसद में हाथापाई: दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को संसद में हाथापाई के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, एक अधिकारी ने बताया। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले दिन में, भाजपा ने विपक्ष के नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान “शारीरिक हमला और उकसाने” का आरोप लगाया गया, और हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत उन पर अभियोग चलाने की मांग की।











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































