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हरियाणा में परीक्षाओं के दौरान कृपाण और मंगलसूत्र की अनुमति

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को राज्य भर में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान छात्रों को सख्त गाइडलाइंस के तहत कृपाण ले जाने और मंगलसूत्र पहनने की इजाज़त दे दी है। सिख छात्रों और शादीशुदा महिला उम्मीदवारों को होने वाली बार-बार की समस्याओं को देखते हुए, राज्य सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख छात्रों और उम्मीदवारों को तय सीमा के अंदर कृपाण पहनने और ले जाने की अनुमति होगी। कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच (22.86 सेमी) से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें ब्लेड की लंबाई 6 इंच (15.24 सेमी) से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तय समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि मंगलसूत्र पहनने वाली शादीशुदा महिला उम्मीदवारों को भी परीक्षाओं के दौरान इसे पहनने की अनुमति होगी, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। उन्हें भी तय समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

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