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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कुत्ता पालने वालों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह अवैध प्रजनन के दावों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कुत्ता पालने वालों के अस्तित्व पर अपना रुख स्पष्ट करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। “यह तर्क दिया गया है कि दिल्ली में कोई कुत्ता पालने वाला नहीं है और इसलिए प्रजनन नियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।”

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