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सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों के काटे चालान, 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला

करनाल, अभी अभी। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के आदेश के चलते शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी व प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इसे लेकर निगम की एन्फोर्समेंट टीम शहर में छापेमारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को जब्त व चालान करने की कार्रवाई कर रही है। शहर की नई व पुरानी सब्जी मंडी, बसंत विहार क्षेत्र में एन्फोर्समेंट टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी व इस्तेमाल करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो भी दुकानदार दोषी पाए गए, उनका चालान किया गया। निगमायुक्त ने बताया कि कार्रवाई में दोषी दुकानदारों के सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी के कुल 17 चालान किए गए और 10 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। यह सभी चालान थोक विक्रेताओं और बड़े दुकानदारों के किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कम राशि के चालान किए गए हैं, परंतु चालान होने के बावजूद भी अगर कोई थोक विक्रेता, दुकानदार या रेहड़ी-फड़ी वाले सिंगल यूज प्लास्टिक अपने पास रखते हैं, तो उनका एनजीटी के नियमानुसार चालान किया जाएगा और प्रतिबंधित सामान जब्त किया जाएगा।
यह रहेगा सिंगल यूज प्लास्टिक के जुर्माने का प्रावधान- उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हानिकारक प्लास्टिक और उससे निर्मित सामान की ब्रिकी करेगा, उसका चालान कर जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 100 ग्राम प्लास्टिक तक 500 रूपये जुर्माना, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रूपये, 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 3 हजार रूपये, 1 किलोग्राम से अधिक और 5 किलोग्राम तक 10 हजार रूपये, 5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपये और 10 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक पाए जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
कम्पोस्टेबल कैरीबैग शहर में मौजूद- उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और ब्रिकी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के बाजारों में सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) की गतिविधियां लगातार चलाई जा रही हैं। दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों को विकल्प के तौर पर कम्पोस्टेबेल कैरी बैग की जानकारी भी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए दुकानदार सैक्टर-13 स्थित सामुदायिक केन्द्र में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) टीम से मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि सफाई शाखा व एसबीएम टीम द्वारा थोक विक्रेताओं के साथ भी कई बार मीटिंग की गई है तथा इसका प्रयोग न करने के लिए शहर में समय-समय पर मुनादी भी करवाई गई है। सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के हिसाब से चालान की राशि भी बताई गई है।

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