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बैंक क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सोलह साल पुराने फैसले को खारिज कर दिया है, जिसके अनुसार बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30 प्रतिशत से अधिक ब्याज ले सकते हैं। आयोग ने कहा था कि अत्यधिक ब्याज दर वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी की यह टिप्पणी कि 30 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर अनुचित व्यापार व्यवहार है, “अवैध” है और भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों के स्पष्ट, सुस्पष्ट प्रत्यायोजन में हस्तक्षेप है। अदालत ने कहा कि यह फैसला बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विधायी इरादे के विपरीत है।

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