साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए कॉलर टयून बजाने के आदेश

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने ऑपरेटरों को तीन महीने तक प्रतिदिन 8-10 बार टेलीफोन उपभोक्ताओं को साइबर अपराध जागरूकता कॉलर ट्यून बजाने का आदेश दिया है। दूरसंचार ऑपरेटरों को भेजे गए आदेश की प्रति के अनुसार, कॉलर ट्यून भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी – जो गृह मंत्रालय के तहत एक साइबर अपराध शाखा है। 18 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है, “कॉलर ट्यून अभियान के माध्यम से लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए, प्री-कॉल अनाउंसमेंट/रिंग बैक टोन व्यवस्था के माध्यम से कॉलर ट्यून ऑडियो बजाने का निर्णय लिया गया है, जो I4C के नोडल अधिकारियों द्वारा टीएसपी को प्रदान किया जाएगा। एक उपभोक्ता को कॉलर ट्यून प्रतिदिन लगभग 8-10 बार बजाई जा सकती है।”